घर बैठे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, सिर्फ 2 दस्तावेज़ में 5 मिनट में फॉर्म भरें | Driving Licence Online Apply 2025


घर बैठे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, सिर्फ 2 दस्तावेज़ में 5 मिनट में फॉर्म भरें | Driving Licence Online Apply 2025

घर बैठे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ 5 मिनट में करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आपके पास गाड़ी है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो अब यह काम बहुत आसान हो गया है। अब आपको आरटीओ दफ्तर की लंबी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत आप घर बैठे मात्र 5 मिनट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कैसे करें?

पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाकर कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब, आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए Sarthi Parivahan पोर्टल के माध्यम से बहुत ही सरलता से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल से आप लर्निंग लाइसेंस और परमानेन्ट लाइसेंस, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  1. Sarthi Parivahan वेबसाइट पर जाएं: https://sarathi.parivahan.gov.in

  2. अपना राज्य चुनें।

  3. "Apply for Learner Licence" या "Apply for Driving Licence" पर क्लिक करें।

  4. मांगी गई जानकारी भरें – जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, आदि।

  5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो)।

  6. निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें

  7. स्लॉट बुक कर लें और तय तिथि पर RTO में जाकर टेस्ट दें।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (गाड़ी के प्रकार के अनुसार)

  • भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए

  • आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध होने चाहिए

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या है पात्रता?

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और अहम पात्रता आपकी उम्र है। आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को पहले लर्नर लाइसेंस लेना होता है, जो कि एक अस्थायी लाइसेंस होता है और इसकी वैधता 6 महीने होती है। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के कम से कम 30 दिन बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

भारत में दो प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं:

  1. लर्नर लाइसेंस (Learner’s Licence) – अस्थायी, ट्रेन्ड होने के लिए

  2. परमानेंट लाइसेंस (Permanent Licence) – वाहन चलाने के लिए स्थायी अनुमति

अन्य जरूरी पात्रताएं:

  • सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पते का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि मौजूद होने चाहिए।

  • 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

  • आवेदक को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट लाइसेंस से पहले एक लिखित या ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है।

  • टेस्ट में पास होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है।

यदि आप नियमों को समझते हैं और दस्तावेज़ पूरे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस पाना अब बेहद आसान हो गया है — और वह भी घर बैठे ऑनलाइन।


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान हो गई है। अब आपको आरटीओ ऑफिस की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (सरथी पोर्टल)।

  2. होम पेज पर आपको दो विकल्प मिलेंगे:

    • Apply for Learner Licence

    • Apply for Driving Licence

  3. अपनी आवश्यकता अनुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक करें।

  4. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेज़ विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

  5. सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरने के बाद, आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

  6. शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

एक बार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, आपको निर्धारित तारीख पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट पास करने के बाद आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। 

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